Article 65 In Hindi | Article 65 Of Indian Constitution In Hindi | अनुच्छेद 65 क्या है

इस पोस्ट मे आपको Article 65 Of Indian Constitution In Hindi मे बताया गया है। अगर आपको Article 65 In Hindi मे जानकारी नहीं है कि अनुच्छेद 65 क्या है, तो इस पोस्ट मे आपको इसकी पूरी जानकारी मिलेगी।

अनुच्छेद हमारे भारतीय संविधान मे दिए गए है, जिसने हर एक प्रावधान को एक अंक दिया गया है, जिसमे Article 65 भी एक है, तो चलिए जानते है इसके बारे में।

Contents

Article 65 In Hindi

Anuched 65 – कार्यालय में आकस्मिक रिक्तियों के दौरान या राष्ट्रपति की अनुपस्थिति के दौरान उपराष्ट्रपति के रूप में राष्ट्रपति के रूप में कार्य करने या अपने कार्यों का निर्वहन करने के लिए
अनुच्छेद 65(1)
राष्ट्रपति की मृत्यु, त्यागपत्र या पद से हटाए जाने या अन्यथा के कारण उनके कार्यालय में कोई रिक्ति होने की स्थिति में, उपराष्ट्रपति उस तारीख तक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा, जिस तारीख के अनुसार एक नया राष्ट्रपति निर्वाचित होता है। ऐसी रिक्ति को भरने के लिए इस अध्याय के प्रावधान उसके कार्यालय में प्रवेश करते हैं।

अनुच्छेद 65(2) जब राष्ट्रपति अनुपस्थिति, बीमारी या किसी अन्य कारण से अपने कार्यों का निर्वहन करने में असमर्थ होता है, तो उपराष्ट्रपति अपने कार्यों का निर्वहन उस तारीख तक करेगा जब तक कि राष्ट्रपति अपने कर्तव्यों को फिर से शुरू नहीं करता है।

अनुच्छेद 65(3) उपराष्ट्रपति, उस अवधि के दौरान और उसके संबंध में, जब वह राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर रहा है, या उसके कार्यों का निर्वहन कर रहा है, उसके पास राष्ट्रपति की सभी शक्तियां और उन्मुक्तियां होंगी और ऐसे परिलब्धियों, भत्तों और विशेषाधिकार जो संसद द्वारा कानून द्वारा निर्धारित किए जा सकते हैं और, जब तक कि इस संबंध में प्रावधान नहीं किया जाता है, तब तक ऐसी उपलब्धियां, भत्ते और विशेषाधिकार जो दूसरी अनुसूची में निर्दिष्ट हैं।

INDIAN  CONSTITUTION PART 5 ARTICLE

Article 65 Of Indian Constitution In Hindi & English

Article 65 – The Vice President to act as President or to discharge his functions during casual vacancies in the office, or during the absence, of President
Article 65(1)
In the event of the occurrence of any vacancy in the office of the President by reason of his death, resignation or removal, or otherwise, the Vice President shall act as President until the date on which a new President elected in accordance with the provisions of this Chapter to fill such vacancy enters upon his office.

Article 65(2) When the President is unable to discharge his functions owing to absence, illness, or any other cause, the Vice President shall discharge his functions until the date on which the President resumes his duties.

Article 65(3) The Vice President shall, during, and in respect of, the period while he is so acting as, or discharging the functions of, President, have all the powers and immunities of the President and be entitled to such emoluments, allowances and privileges as may be determined by Parliament by law and, until provision in that behalf is so made, such emoluments, allowances and privileges as are specified in the Second Schedule.

नोट- इसमे कही सारी बाते भारतीय संविधान से ही ली गई है। यानी यह संविधान के शब्द है।.

Anuched 65 Me Kya Hai

वाद-विवाद संक्षेप – मसौदा समिति के अध्यक्ष ने यह सुनिश्चित करने के लिए एक संशोधन पेश किया कि उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का पद ग्रहण करने पर संसद द्वारा तय किए गए ‘विशेषाधिकारों, उपलब्धियों और भत्तों’ के हकदार थे। एक सदस्य ने तर्क दिया कि उपराष्ट्रपति को मिलने वाले लाभ, जो राष्ट्रपति का पद ग्रहण करते हैं, राष्ट्रपति के समान ही होने चाहिए।

अनंतिम अध्यक्ष के साथ भेदभाव करने की कोई जरूरत नहीं थी। अध्यक्ष के संशोधन में ‘कर्तव्यों और देनदारियों’ को शामिल करने का प्रस्ताव किया गया। यह तर्क दिया गया कि, जबकि संशोधन ने एक अनंतिम राष्ट्रपति के लाभों का ध्यान रखा, इसमें ‘राष्ट्रपति के कर्तव्य और दायित्व’ शामिल नहीं थे। इससे संविधान का उल्लंघन करने पर एक अनंतिम राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाना मुश्किल हो जाएगा।

ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष ने इन चिंताओं का जवाब दिया। सबसे पहले, उन्होंने कहा कि संसद को सम्मानजनक लाभ तय करने का विशेषाधिकार दिया जाना चाहिए क्योंकि यह एक छोटी अवधि के लिए एक अस्थायी स्थिति थी। उन्होंने स्पष्ट किया कि यदि अस्थायी राष्ट्रपति के लाभों को कवर करने के लिए कोई अलग प्रावधान नहीं है, तो वह राष्ट्रपति के लाभों के हकदार होंगे।

दूसरा, उन्होंने जोर देकर कहा कि अनंतिम राष्ट्रपति के पास राष्ट्रपति के समान जिम्मेदारियां होंगी। राष्ट्रपति के महाभियोग के प्रावधान अस्थायी राष्ट्रपति पर भी लागू होंगे। संविधान में इसे लिखना अनावश्यक और अनावश्यक था।

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Final Words

तो आपको Article 65 Of Indian Constitution In Hindi की जानकारी कैसी लगी नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। इसमे मैने Article 65 In Hindi & English दोनो भाषाओं मे बताया है यानी कि Anuched 65 Kya Hai? अगर इससे संबंधित कोई प्रश्न हो तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते है, बाकी पोस्ट को शेयर जरूर करें।

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