Article 66 In Hindi | Article 66 Of Indian Constitution In Hindi | अनुच्छेद 66 क्या है

इस पोस्ट मे आपको Article 66 Of Indian Constitution In Hindi मे बताया गया है। अगर आपको Article 66 In Hindi मे जानकारी नहीं है कि अनुच्छेद 66 क्या है, तो इस पोस्ट मे आपको इसकी पूरी जानकारी मिलेगी।

अनुच्छेद हमारे भारतीय संविधान मे दिए गए है, जिसने हर एक प्रावधान को एक अंक दिया गया है, जिसमे Article 66 भी एक है, तो चलिए जानते है इसके बारे में।

Contents

Article 66 In Hindi

Anuched 66 – उपराष्ट्रपति का चुनाव
अनुच्छेद 66(1)
उपराष्ट्रपति का निर्वाचन संसद के दोनों सदनों के सदस्यों वाले निर्वाचक मंडल के सदस्यों द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के अनुसार एकल संक्रमणीय मत के माध्यम से किया जाएगा और ऐसे चुनाव में मतदान गुप्त रूप से होगा मतपत्र

अनुच्छेद 66(2) उपराष्ट्रपति संसद के किसी सदन का या किसी राज्य के विधान-मंडल के किसी सदन का सदस्य नहीं होगा, और यदि संसद के किसी सदन या किसी राज्य के विधानमंडल के किसी सदन का कोई सदस्य उपराष्ट्रपति चुना जाता है यह समझा जाएगा कि उसने उस सदन में अपना स्थान उस तारीख को खाली कर दिया है जिस दिन वह उपराष्ट्रपति के रूप में अपना पद ग्रहण करता है।

अनुच्छेद 66(3) कोई भी व्यक्ति उपाध्यक्ष के रूप में चुनाव के लिए तब तक पात्र नहीं होगा जब तक कि वह
(ए) भारत का नागरिक है;
(बी) ने पैंतीस वर्ष की आयु पूरी कर ली है;
(सी) राज्य परिषद के सदस्य के रूप में चुनाव के लिए योग्य है।

अनुच्छेद 66(4) कोई व्यक्ति उपराष्ट्रपति के रूप में चुनाव के लिए पात्र नहीं होगा यदि वह भारत सरकार या किसी राज्य की सरकार के अधीन या किसी स्थानीय या अन्य प्राधिकरण के अधीन किसी भी उक्त सरकार के नियंत्रण के अधीन लाभ का कोई पद धारण करता है। इस अनुच्छेद के प्रयोजनों के लिए, किसी व्यक्ति को केवल इस कारण से लाभ का कोई पद धारण करने वाला नहीं समझा जाएगा कि वह संघ का राष्ट्रपति या उपाध्यक्ष या किसी राज्य का राज्यपाल है या संघ या किसी के लिए मंत्री है। राज्य।

INDIAN  CONSTITUTION PART 5 ARTICLE

Article 66 Of Indian Constitution In Hindi & English

Article 66 – Election of Vice President
Article 66(1)
The Vice President shall be elected by the members of an electoral college consisting of the members of both Houses of Parliament in accordance with the system of proportional representation by means of the single transferable vote and the voting at such election shall be by secret ballot.

Article 66(2) The Vice President shall not be a member of either House of Parliament or of a House of the Legislature of any State, and if a member of either House of Parliament or of a House of the Legislature of any State be elected Vice President, he shall be deemed to have vacated his seat in that House on the date on which he enters upon his office as Vice President.

Article 66(3) No person shall be eligible for election as Vice President unless he
(a) is a citizen of India;
(b) has completed the age of thirty-five years;
(c) is qualified for election as a member of the Council of States.

Article 66(4) A person shall not be eligible for election as Vice President if he holds any office of profit under the Government of India or the Government of any State or under any local or other authority subject to the control of any of the said Governments Explanation For the purposes of this article, a person shall not be deemed to hold any office of profit by reason only that he is the President or Vice President of the Union or the Governor of any State or is a Minister either for the Union or for any State.

नोट- इसमे कही सारी बाते भारतीय संविधान से ही ली गई है। यानी यह संविधान के शब्द है।.

Anuched 66 Me Kya Hai

वाद-विवाद संक्षेप – एक सदस्य ने राष्ट्रपति और उप-राष्ट्रपति के चुनावों को समकालिक करने का एक प्रस्ताव पेश किया। एक अन्य सदस्य ने तर्क दिया कि राज्य विधानसभाओं को चुनावी कॉलेज में शामिल किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव का तरीका समान होना चाहिए और राज्य विधानसभाओं को उपराष्ट्रपति के चुनाव से ‘वंचित’ नहीं होना चाहिए।

मसौदा समिति के अध्यक्ष ने चुनावी संरचना का बचाव किया। उन्होंने बताया कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव के लिए निर्वाचक मंडल की संरचना उनके कार्यों से निकटता से जुड़ी हुई है। राष्ट्रपति राज्य का मुखिया होता था जिसकी शक्तियाँ केंद्र और राज्यों तक फैली हुई थीं। इसलिए राज्य विधानसभाओं को शामिल करना अनिवार्य हो गया था। हालाँकि, उपराष्ट्रपति की भूमिका काफी हद तक केंद्र तक ही सीमित थी।

इसमें राज्य विधानमंडलों के प्रतिनिधित्व की आवश्यकता नहीं थी। खंड 1 से ‘आनुपातिक प्रतिनिधित्व की प्रणाली’ को हटाने का प्रस्ताव था। संशोधन के प्रस्तावक ने तर्क दिया कि आनुपातिक प्रतिनिधित्व, चुनाव के एक रूप के रूप में, एक सीट को भरने के लिए लागू नहीं किया जा सकता है। यह ‘सीटों की बहुलता पर लागू’ होता है। इस प्रस्ताव के समर्थन में एक अन्य सदस्य ने अंग्रेजी का उदाहरण पेश किया।

उन्होंने एक रॉयल कमीशन की खोज पर प्रकाश डाला जिसने सभी चुनावी प्रणालियों का पता लगाया। यह पाया गया कि एक पद के चुनाव के मामले में, बहुमत हासिल करने के लिए ‘मत हस्तांतरणीयता’ को नियोजित किया जाना चाहिए। इस प्रणाली को ‘वैकल्पिक वोट’ की संज्ञा दी गई। इसे ‘आनुपातिक प्रतिनिधित्व’ से जोड़ कर नहीं देखा जाना चाहिए।

मसौदा समिति के अध्यक्ष ने उत्तर दिया कि वह इस सुझाव पर बाद की स्थिति में विचार करेंगे। एक अन्य सदस्य उपाध्यक्ष की अयोग्यताओं को सूचीबद्ध करने के लिए उत्सुक था। उनके प्रस्ताव में निम्नलिखित आधार शामिल थे: ‘देशद्रोह के लिए दोषसिद्धि, या राज्य की सुरक्षा, सुरक्षा या अखंडता के खिलाफ कोई अपराध, या संविधान का कोई उल्लंघन, या राष्ट्रपति या उपाध्यक्ष के रूप में एक से अधिक बार निर्वाचित और सेवा की गई है।

संघ’। जवाब में, एक सदस्य ने बताया कि मसौदा अनुच्छेद 83 (अनुच्छेद 102, भारत का संविधान, 1950) ने संसद के सदस्यों की अयोग्यता को निर्धारित किया। चूंकि, उपराष्ट्रपति को संसद का सदस्य बनने के योग्य होना था, इसलिए अतिरिक्त आधारों को सम्मिलित करना अनावश्यक था।

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Final Words

तो आपको Article 66 Of Indian Constitution In Hindi की जानकारी कैसी लगी नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। इसमे मैने Article 66 In Hindi & English दोनो भाषाओं मे बताया है यानी कि Anuched 66 Kya Hai? अगर इससे संबंधित कोई प्रश्न हो तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते है, बाकी पोस्ट को शेयर जरूर करें।

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