Article 73 In Hindi | Article 73 Of Indian Constitution In Hindi | अनुच्छेद 73 क्या है

इस पोस्ट मे आपको Article 73 Of Indian Constitution In Hindi मे बताया गया है। अगर आपको Article 73 In Hindi मे जानकारी नहीं है कि अनुच्छेद 73 क्या है, तो इस पोस्ट मे आपको इसकी पूरी जानकारी मिलेगी।

अनुच्छेद हमारे भारतीय संविधान मे दिए गए है, जिसने हर एक प्रावधान को एक अंक दिया गया है, जिसमे Article 73 भी एक है, तो चलिए जानते है इसके बारे में।

Contents

Article 73 In Hindi

Anuched 73 – संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार
Anuched 73(१)
इस संविधान के प्रावधानों के अधीन, संघ की कार्यकारी शक्ति का विस्तार होगा
(ए) उन मामलों के लिए जिनके संबंध में संसद को कानून बनाने की शक्ति है; तथा
(बी) समझौते पर किसी भी संधि के आधार पर भारत सरकार द्वारा प्रयोग किए जाने वाले ऐसे अधिकारों, अधिकार और अधिकार क्षेत्र के प्रयोग के लिए: बशर्ते कि उप खंड (ए) में निर्दिष्ट कार्यकारी शक्ति, में स्पष्ट रूप से प्रदान की गई बचत नहीं होगी यह संविधान या संसद द्वारा बनाए गए किसी भी कानून में, किसी भी राज्य में उन मामलों के संबंध में विस्तार होता है जिनके संबंध में राज्य के विधानमंडल को भी कानून बनाने की शक्ति होती है।

Anuched 73(२) जब तक संसद द्वारा अन्यथा प्रदान नहीं किया जाता है, एक राज्य और किसी राज्य का कोई अधिकारी या प्राधिकरण, इस लेख में किसी भी बात के होते हुए भी, उन मामलों में प्रयोग करना जारी रख सकता है जिनके संबंध में संसद को उस राज्य के लिए कानून बनाने की शक्ति है, ऐसी कार्यकारी शक्ति या कार्य जैसा कि राज्य या उसके अधिकारी या प्राधिकरण इस संविधान मंत्रिपरिषद के प्रारंभ से ठीक पहले प्रयोग कर सकते हैं।

INDIAN  CONSTITUTION PART 5 ARTICLE

Article 73 Of Indian Constitution In Hindi & English

Article 73 – Extent of executive power of the Union
Article 73(1)
Subject to the provisions of this Constitution, the executive power of the Union shall extend
(a) to the matters with respect to which Parliament has power to make laws; and
(b) to the exercise of such rights, authority and jurisdiction as are exercisable by the government of India by virtue of any treaty on agreement: Provided that the executive power referred to in sub clause (a) shall not, save as expressly provided in this constitution or in any law made by Parliament, extend in any State to matters with respect in which the Legislature of the State has also power to make laws.

Article 73(2) Until otherwise provided by Parliament, a State and any officer or authority of a State may, notwithstanding anything in this article, continue to exercise in matters with respect to which Parliament has power to make laws for that State such executive power or functions as the State or officer or authority thereof could exercise immediately before the commencement of this Constitution Council of Ministers.

नोट- इसमे कही सारी बाते भारतीय संविधान से ही ली गई है। यानी यह संविधान के शब्द है।.

Anuched 73 Kya Hai

वाद-विवाद संक्षेप – एक सदस्य ने खंड 1 के परंतुक को हटाने के लिए एक संशोधन पेश किया। इसके अलावा, उसने केवल संघ सूची से संबंधित मामलों पर संघ कार्यकारी शक्ति देने के लिए खंड 1 में संशोधन करने की मांग की। उन्होंने तर्क दिया कि इस अनुच्छेद ने संसद के साथ शक्ति को केंद्रीकृत करके संघीय ढांचे को प्रभावित किया है।

उसके संशोधनों से प्रांतीय स्वायत्तता की रक्षा होगी और समवर्ती सूची से संबंधित मामलों में केंद्र सरकार को प्रमुखता नहीं दी जाएगी। समर्थन में, एक अन्य सदस्य ने कहा कि समवर्ती सूची से संबंधित मामलों पर संसद के पास विधायी शक्ति है, लेकिन इसे इन मामलों पर कार्यकारी शक्ति रखने वाली केंद्र सरकार में अनुवाद नहीं करना चाहिए। इसके बजाय, कुशल और सुशासन के हित में, राज्य सरकार को यह अधिकार सौंपा जाना चाहिए।

एक अन्य सदस्य ने इस लेख पर जमकर तंज कसा। उन्होंने कहा: “यह खंड जैसा कि यह खड़ा है, फेडरेशन को सरकार के पूरी तरह से एकात्मक रूप में परिवर्तित करना निश्चित है”। उन्होंने इस बात पर प्रकाश डाला कि औपनिवेशिक शासन के दौरान भी ‘प्रांतीय स्वायत्तता’ चलन में थी और इस सिद्धांत से हटने के परिणामस्वरूप ‘अधिनायकवाद’ होगा। ड्राफ्टिंग कमेटी के एक सदस्य ने इन संशोधनों का विरोध किया।

उन्होंने सुझाव दिया कि भारत में संघवाद की प्रकृति समय के साथ आकार ले लेगी और विधानसभा को इसके प्रति सैद्धांतिक दृष्टिकोण अपनाने से बचना चाहिए। इसके अलावा, खंड 1 का प्रावधान कार्यकारी उत्तरदायित्व का स्पष्ट और सटीक आवंटन सुनिश्चित करेगा। आगे, मसौदा समिति के अध्यक्ष ने परंतुक के सामान्य सिद्धांतों को स्पष्ट किया। सबसे पहले, समवर्ती सूची से संबंधित मामलों पर संसद द्वारा बनाए गए कानूनों को निष्पादित करने की शक्ति आमतौर पर राज्यों के पास होती है।

दूसरा, केवल असाधारण परिस्थितियों में ही, संसद इन मामलों में कार्यकारी अधिकार ले सकती थी। परंतुक के बचाव में, उन्होंने ऑस्ट्रेलियाई संघीय ढांचे के संदर्भों का आह्वान किया। उन्होंने यह भी कहा कि यह प्रावधान केंद्र सरकार को सामाजिक मुद्दों से संबंधित कानूनों को अमल में लाने में सक्षम बनाएगा। इससे उन मामलों में सामाजिक कानूनों का कार्यान्वयन सुनिश्चित होगा जहां राज्य इच्छुक नहीं थे।

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Final Words

तो आपको Article 73 Of Indian Constitution In Hindi की जानकारी कैसी लगी नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। इसमे मैने Article 73 In Hindi & English दोनो भाषाओं मे बताया है यानी कि Anuched 73 Kya Hai? अगर इससे संबंधित कोई प्रश्न हो तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते है, बाकी पोस्ट को शेयर जरूर करें।

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