Article 80 In Hindi | Article 80 Of Indian Constitution In Hindi | अनुच्छेद 80 क्या है

इस पोस्ट मे आपको Article 80 Of Indian Constitution In Hindi मे बताया गया है। अगर आपको Article 80 In Hindi मे जानकारी नहीं है कि अनुच्छेद 80 क्या है, तो इस पोस्ट मे आपको इसकी पूरी जानकारी मिलेगी।

अनुच्छेद हमारे भारतीय संविधान मे दिए गए है, जिसने हर एक प्रावधान को एक अंक दिया गया है, जिसमे Article 80 भी एक है, तो चलिए जानते है इसके बारे में।

Contents

Article 80 In Hindi

Anuched 80 – राज्यों की परिषद की संरचना
Anuched 80(१)
राज्यों की परिषद से मिलकर बनेगा
(ए) खंड (३) के प्रावधानों के अनुसार राष्ट्रपति द्वारा नामित किए जाने वाले बारह सदस्य; तथा
(बी) राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के दो सौ अड़तीस से अधिक प्रतिनिधि नहीं।
Anuched 80(२) राज्यों और संघ शासित प्रदेशों के प्रतिनिधियों द्वारा भरे जाने वाले राज्यों की परिषद में सीटों का आवंटन चौथी अनुसूची में निहित प्रावधानों के अनुसार होगा।
Anuched 80(३) खंड (१) के उपखंड (ए) के तहत राष्ट्रपति द्वारा नामित किए जाने वाले सदस्यों में निम्नलिखित जैसे मामलों के संबंध में विशेष ज्ञान या व्यावहारिक अनुभव रखने वाले व्यक्ति शामिल होंगे, अर्थात्: साहित्य, विज्ञान, कला और सामाजिक सेवा।
Anuched 80(४) राज्यों की परिषद में प्रत्येक राज्य के प्रतिनिधियों का चुनाव राज्य की विधान सभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के अनुसार एकल संक्रमणीय मत के माध्यम से किया जाएगा।
Anuched 80(५) राज्यों की परिषद में केंद्र शासित प्रदेशों के प्रतिनिधियों का चुनाव इस तरह से किया जाएगा जैसा कि संसद कानून द्वारा निर्धारित करे।

INDIAN  CONSTITUTION PART 5 ARTICLE

Article 80 Of Indian Constitution In Hindi & English

Article 80 – Composition of the Council of States
Article 80(1)
The Council of States shall consist of
(a) twelve members to be nominated by the President in accordance with the provisions of clause ( 3 ); and
(b) not more than two hundred and thirty-eight representatives of the States and of the Union territories.
Article 80(2) The allocation of seats in the Council of States to be filled by representatives of the States and of the Union territories shall be in accordance with the provisions in that behalf contained in the Fourth Schedule.
Article 80(3) The members to be nominated by the President under sub-clause (a) of clause ( 1 ) shall consist of persons having special knowledge or practical experience in respect of such matters as the following, namely: Literature, science, art and social service.
Article 80(4) The representatives of each State in the council of States shall be elected by the elected members of the Legislative Assembly of the State in accordance with the system of proportional representation by means of the single transferable vote.
Article 80(5) The representatives of the Union Territories in the council of States shall be chosen in such manner as Parliament may by law prescribe.

नोट- इसमे कही सारी बाते भारतीय संविधान से ही ली गई है। यानी यह संविधान के शब्द है।.

Anuched 80 Kya Hai

वाद-विवाद संक्षेप – एक सदस्य ने खंड 2 को हटाने के लिए एक संशोधन पेश किया। उनका मानना था कि संसद के सदस्यों को केवल निर्वाचित किया जाना चाहिए, मनोनीत नहीं किया जाना चाहिए। नामांकन ‘विधान निकायों की आंतरिक समरूपता’ को प्रतिकूल रूप से प्रभावित करते हैं। इसके अलावा, हितों की श्रेणियां जहां से व्यक्तियों को नामांकित किया जा सकता था, ‘आंतरिक, तार्किक या वैज्ञानिक रूप से काफी सुसंगत नहीं थीं’।

एक अन्य सदस्य ने तर्क दिया कि अप्रत्यक्ष चुनाव या नामांकन को संविधान में स्थान नहीं मिलना चाहिए। यदि खंड 2 के पीछे का इरादा प्रतिभाशाली और बुद्धिमान व्यक्तियों को परिषदों में शामिल करना था, तो यह नियमित चुनावों के माध्यम से भी प्राप्त किया जा सकता है। वैकल्पिक रूप से, सदन विधायी व्यवसाय में सहायता के लिए मेधावी सदस्यों के साथ सलाहकारों का एक बोर्ड स्थापित कर सकता है।

कृषि, उद्योग, वाणिज्य आदि सहित विभिन्न क्षेत्रों के प्रतिनिधियों के साथ एक ‘परामर्शी परिषद’ के गठन का एक अन्य प्रस्ताव भी था। इस परिषद् के पास कोई प्रशासनिक या कार्यकारी शक्ति नहीं होगी। इसे संसद द्वारा उठाए जाने से पहले विधायी प्रस्तावों की जांच करने का उत्तरदायित्व सौंपा जाएगा। ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष ने इस प्रस्ताव को अनावश्यक पाया। उन्होंने तर्क दिया कि नीति के मामले में, सरकार ने संसद में किसी भी कानून को पेश करने से पहले विशेषज्ञों से परामर्श किया।

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Final Words

तो आपको Article 80 Of Indian Constitution In Hindi की जानकारी कैसी लगी नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। इसमे मैने Article 80 In Hindi & English दोनो भाषाओं मे बताया है यानी कि Anuched 80 Kya Hai? अगर इससे संबंधित कोई प्रश्न हो तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते है, बाकी पोस्ट को शेयर जरूर करें।

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