Article 89 In Hindi | Article 89 Of Indian Constitution In Hindi | अनुच्छेद 89 क्या है

इस पोस्ट मे आपको Article 89 Of Indian Constitution In Hindi मे बताया गया है। अगर आपको Article 89 In Hindi मे जानकारी नहीं है कि अनुच्छेद 89 क्या है, तो इस पोस्ट मे आपको इसकी पूरी जानकारी मिलेगी।

अनुच्छेद हमारे भारतीय संविधान मे दिए गए है, जिसने हर एक प्रावधान को एक अंक दिया गया है, जिसमे Article 89 भी एक है, तो चलिए जानते है इसके बारे में।

Contents

Article 89 In Hindi

Anuched 89 – राज्यों की परिषद के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष
Anuched 89(1)
भारत का उपराष्ट्रपति राज्यों की परिषद का पदेन अध्यक्ष होगा।
Anuched 89(2) राज्यों की परिषद, जितनी जल्दी हो सके, परिषद के एक सदस्य को उसका उप-सभापति चुनेगी और, जितनी बार उप सभापति का पद रिक्त हो जाता है, परिषद किसी अन्य सदस्य को उसके उपाध्यक्ष के रूप में चुनेगी।

INDIAN  CONSTITUTION PART 5 ARTICLE

Article 89 Of Indian Constitution In Hindi & English

Article 89 – The Chairman and Deputy Chairman of the council of States
Article 89(1)
The Vice President of India shall be ex officio Chairman of the Council of States.
Article 89(2) The council of States shall, as soon as may be, choose a member of the council to be Deputy an thereof and, so often as the office of Deputy Chairman becomes vacant, the council shall choose another member to be Deputy chairman thereof.

नोट- इसमे कही सारी बाते भारतीय संविधान से ही ली गई है। यानी यह संविधान के शब्द है।.

Anuched 89 Kya Hai

वाद-विवाद संक्षेप – एक सदस्य ने ‘अन्य सदस्य’ को ‘सदस्य’ से प्रतिस्थापित करने के लिए खंड दो में संशोधन का प्रस्ताव रखा, इससे निवर्तमान उपसभापति का चुनाव फिर से हो सकेगा। विरोध में, एक सदस्य ने कहा कि यदि उपसभापति को हटा दिया जाता है या स्वेच्छा से पद से इस्तीफा दे दिया जाता है, तो उसे फिर से चुनना उचित नहीं होगा। प्रारूप समिति के अध्यक्ष इस प्रस्ताव के पक्ष में नहीं थे और इसे ‘बेतुका’ पाया।

इस मसौदा लेख का उद्देश्य उपसभापति के चुनाव को विनियमित करना था, न कि उनके पुनर्निर्वाचन को। मसौदा अनुच्छेद 74 (अनुच्छेद 90, भारत का संविधान, 1950) उपसभापति के पद की रिक्ति से संबंधित है, ऐसी रिक्ति पर मसौदा अनुच्छेद 73 चालू हो जाएगा। और यह उस सदस्य के पुनर्निर्वाचन पर रोक नहीं लगाता है जो समय व्यतीत होने के कारण सदस्य बनना बंद कर देता है।

अन्य महत्वपूर्ण अनुच्छेद

Article 86 In Hindi
Article 87 In Hindi
Article 88 In Hindi
Anuched 79 Hindi Me
Article 80 In Hindi
Article 81 In Hindi
Anuched 82 Hindi Me
Article 83 In Hindi
Article 84 In Hindi
Article 85 In Hindi

Final Words

तो आपको Article 89 Of Indian Constitution In Hindi की जानकारी कैसी लगी नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। इसमे मैने Article 89 In Hindi & English दोनो भाषाओं मे बताया है यानी कि Anuched 89 Kya Hai? अगर इससे संबंधित कोई प्रश्न हो तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते है, बाकी पोस्ट को शेयर जरूर करें।

Leave a Comment