Article 9 In Hindi | Article 9 Of Indian Constitution In Hindi | अनुच्छेद 9 क्या है?

इस पोस्ट मे आपको Article 9 Of Indian Constitution In Hindi मे बताया गया है। अगर आपको Article 9 In Hindi मे जानकारी नहीं है कि अनुच्छेद 9 क्या है, तो इस पोस्ट मे आपको इसकी पूरी जानकारी मिलेगी।

अनुच्छेद हमारे भारतीय संविधान मे दिए गए है, जिसने हर एक प्रावधान को एक अंक दिया गया है, जिसमे Article 9 भी एक है, तो चलिए जानते है इसके बारे में।

Article 9 Of Indian Constitution In Hindi

अनुच्छेद 9- किसी विदेशी राज्य की नागरिकता स्वेच्छा से प्राप्त करने वाले व्यक्तियों का नागरिक न होना।

किसी विदेशी राज्य की नागरिकता स्वेच्छा से प्राप्त करने वाला व्यक्ति नागरिक नहीं होना कोई भी व्यक्ति अनुच्छेद ५ के आधार पर भारत का नागरिक नहीं होगा, या अनुच्छेद ६ या अनुच्छेद ८ के आधार पर भारत का नागरिक नहीं माना जाएगा, यदि उसने स्वेच्छा से किसी भी विदेशी राज्य की नागरिकता।

INDIAN  CONSTITUTION PART 2 ARTICLE

Article 9 In Hindi & English

Article 9- Persons voluntarily acquiring citizenship of a foreign State not to be citizens.

Person voluntarily acquiring citizenship of a foreign State not to be citizens No person shall be a citizen of India by virtue of Article 5, or be deemed to be a citizen of India by virtue of Article 6 or Article 8, if he has voluntarily acquired the citizenship of any foreign State.

नोट- इसमे कही सारी बाते भारतीय संविधान से ही ली गई है। यानी यह संविधान के शब्द है।

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Final Words

तो आपको Article 9 Of Indian Constitution In Hindi की जानकारी कैसी लगी नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। इसमे मैने Article 9 In Hindi & English दोनो भाषाओं मे बताया है यानी कि Anuched 9 Kya Hai? अगर इससे संबंधित कोई प्रश्न हो तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते है, बाकी पोस्ट को शेयर जरूर करें।

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