Article 92 In Hindi | Article 92 Of Indian Constitution In Hindi | अनुच्छेद 92 क्या है

इस पोस्ट मे आपको Article 92 Of Indian Constitution In Hindi मे बताया गया है। अगर आपको Article 92 In Hindi मे जानकारी नहीं है कि अनुच्छेद 92 क्या है, तो इस पोस्ट मे आपको इसकी पूरी जानकारी मिलेगी।

अनुच्छेद हमारे भारतीय संविधान मे दिए गए है, जिसने हर एक प्रावधान को एक अंक दिया गया है, जिसमे Article 92 भी एक है, तो चलिए जानते है इसके बारे में।

Contents

Article 92 In Hindi

Anuched 92 – सभापति या उपसभापति का अध्यक्षता नहीं करना, जबकि उनके पद से हटाने का प्रस्ताव विचाराधीन है
(१) राज्यों की परिषद की किसी भी बैठक में, जबकि उपाध्यक्ष को उनके पद से हटाने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन है, अध्यक्ष, या जब उपसभापति को उनके पद से हटाने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन है, उपसभापति, यद्यपि वह उपस्थित है, अध्यक्षता नहीं करेगा, और अनुच्छेद 91 के खंड (2) के प्रावधान ऐसी प्रत्येक बैठक के संबंध में लागू होंगे जैसे वे उस बैठक के संबंध में लागू होते हैं जिसमें से अध्यक्ष, या, के रूप में हो सकता है, उपसभापति अनुपस्थित हों।

(२) सभापति को राज्य सभा में बोलने और अन्यथा उसकी कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार होगा, जबकि उपाध्यक्ष को उसके पद से हटाने का कोई प्रस्ताव परिषद में विचाराधीन है, लेकिन, किसी बात के होते हुए भी अनुच्छेद 100 में, इस तरह की कार्यवाही के दौरान ऐसे संकल्प या किसी अन्य मामले पर मतदान करने का अधिकार नहीं होगा।

INDIAN  CONSTITUTION PART 5 ARTICLE

Article 92 Of Indian Constitution In Hindi & English

Article 92 – The Chairman or the Deputy chairman not to preside while a resolution for his removal from office is under consideration
Article 92(1)
At any sitting of the Council of States, while any resolution for the removal of the Vice President from his office is under consideration, the Chairman, or while any resolution for the removal of the Deputy Chairman from his office is under consideration, the Deputy Chairman, shall not, though he is present, preside, and the provisions of clause ( 2 ) of Article 91 shall apply in relation to every such sitting as they apply in relation to a sitting from which the chairman, or, as the case may be, the Deputy Chairman, is absent.

Article 92(2) The Chairman shall have the right to speak in, and otherwise to take part in proceedings of, the Council of States while any resolution for the removal of the Vice President from his office is under consideration in the Council, but, notwithstanding anything in Article 100, shall not be entitled to vote at all on such resolution or on any other matter during such proceedings.

नोट- इसमे कही सारी बाते भारतीय संविधान से ही ली गई है। यानी यह संविधान के शब्द है।.

Anuched 92 Kya Hai

वाद-विवाद संक्षेप – मसौदा अनुच्छेद 75-ए पर 19 मई 1949 को बहस हुई थी। यह प्रारंभिक मसौदा संविधान, 1948 का हिस्सा नहीं था। मसौदा समिति ने इसे एक संशोधन के रूप में पेश किया।

इसने राज्य परिषद के अध्यक्ष और उपसभापति को हटाने की मांग करने वाले किसी भी प्रस्ताव से निपटने वाली बैठकों की अध्यक्षता करने से रोक दिया। एक सदस्य का मानना था कि मसौदा अनुच्छेद एक कमी को दूर करने में विफल रहा: जबकि इसने सभापति और उपसभापति को एक बैठक की अध्यक्षता करने से प्रतिबंधित कर दिया, जो उनके निष्कासन से संबंधित थी, इसने ऐसी बैठकों की अध्यक्षता करने के लिए एक वैकल्पिक सदस्य का प्रावधान नहीं किया। मसौदा समिति के अध्यक्ष ने मसौदा लेख को उचित ठहराया।

यदि राज्य परिषद के अध्यक्ष को हटाने के आरोपों का सामना करना पड़ रहा था तो उप सभापति अध्यक्षता करेंगे और इसके विपरीत। यदि अध्यक्ष या उपसभापति अनुपस्थित या अनुपलब्ध होते हैं तो परिषद की प्रक्रिया के नियम लागू होते हैं और एक सदस्य को अध्यक्षता के लिए चुना जाएगा।

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Final Words

तो आपको Article 92 Of Indian Constitution In Hindi की जानकारी कैसी लगी नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। इसमे मैने Article 92 In Hindi & English दोनो भाषाओं मे बताया है यानी कि Anuched 92 Kya Hai? अगर इससे संबंधित कोई प्रश्न हो तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते है, बाकी पोस्ट को शेयर जरूर करें।

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