Article 98 In Hindi | Article 98 Of Indian Constitution In Hindi | अनुच्छेद 98 क्या है

इस पोस्ट मे आपको Article 98 Of Indian Constitution In Hindi मे बताया गया है। अगर आपको Article 98 In Hindi मे जानकारी नहीं है कि अनुच्छेद 98 क्या है, तो इस पोस्ट मे आपको इसकी पूरी जानकारी मिलेगी।

अनुच्छेद हमारे भारतीय संविधान मे दिए गए है, जिसने हर एक प्रावधान को एक अंक दिया गया है, जिसमे Article 98 भी एक है, तो चलिए जानते है इसके बारे में।

Contents

Article 98 In Hindi

Anuched 98 – संसद सचिवालय
(1) संसद के प्रत्येक सदन में एक अलग सचिवालय कर्मचारी होगा: बशर्ते कि इस खंड में कुछ भी संसद के दोनों सदनों के लिए सामान्य पदों के निर्माण को रोकने के रूप में नहीं माना जाएगा।
(२) संसद कानून द्वारा संसद के किसी भी सदन के सचिवीय कर्मचारियों की भर्ती और नियुक्त व्यक्तियों की सेवा की शर्तों को विनियमित कर सकती है।

(३) जब तक संसद द्वारा खंड (२) के तहत प्रावधान नहीं किया जाता है, राष्ट्रपति, लोक सभा के अध्यक्ष या राज्य परिषद के अध्यक्ष, जैसा भी मामला हो, के परामर्श के बाद, भर्ती को विनियमित करने वाले नियम बना सकते हैं। , और लोक सभा या राज्यों की परिषद के सचिवीय कर्मचारियों के लिए नियुक्त व्यक्तियों की सेवा की शर्तें, और इस प्रकार बनाए गए कोई भी नियम उक्त खंड के तहत बनाए गए किसी भी कानून के प्रावधानों के अधीन कार्य संचालन के अधीन प्रभावी होंगे।

INDIAN  CONSTITUTION PART 5 ARTICLE

Article 98 Of Indian Constitution In Hindi & English

Article 98 – Secretariat of Parliament
(1) Each House of Parliament shall have a separate secretariat staff: Provided that nothing in this clause shall be construed as preventing the creation of posts common to both Houses of Parliament.
(2) Parliament may by law regulate the recruitment, and the conditions of service of persons appointed, to the secretarial staff of either House of Parliament.

(3) Until provision is made by Parliament under clause ( 2 ), the President may, after consultation with the Speaker of the House of the People or the chairman of the council of States, as the case may be, make rules regulating the recruitment, and the conditions of service of persons appointed, to the secretarial staff of the House of the People or the council of States, and any rules so made shall have effect subject to the provisions of any law made under the said clause Conduct of Business.

नोट- इसमे कही सारी बाते भारतीय संविधान से ही ली गई है। यानी यह संविधान के शब्द है।.

Anuched 98 Kya Hai

वाद-विवाद संक्षेप – मसौदा समिति के अध्यक्ष ने कहा कि इस प्रावधान को शामिल करने की प्रेरणा विभिन्न प्रांतों के वक्ताओं द्वारा आयोजित एक सम्मेलन से उत्पन्न हुई है। संविधान में इस प्रावधान को कूटबद्ध करने से यह सुनिश्चित हो जाएगा कि सचिवालय का कार्यालय कार्यपालिका द्वारा नियंत्रित नहीं किया जाता है, इसके बजाय, इसे संसद द्वारा ही नियुक्त और विनियमित किया जाएगा।

एक सदस्य का मानना था कि इस मसौदा अनुच्छेद से सचिवालय के कार्यालय की स्वतंत्रता की रक्षा होगी। उन्होंने एक मेयर के रूप में अपने अनुभवों का जिक्र किया और बताया कि कैसे महापौरों के लिए सचिवालय कार्यपालिका के पूर्ण नियंत्रण में थे। इसके कारण उनके कार्यालय के कामकाज के लिए पर्याप्त संसाधन देने से इनकार सहित कई मुद्दे सामने आए।

यह मसौदा लेख संसद स्तर पर इन समस्याओं का समाधान करेगा। इस मसौदा अनुच्छेद में ही नियुक्ति, पदोन्नति और सेवा की शर्तों से संबंधित शर्तों को निर्धारित करने के लिए एक तर्क दिया गया था। सदस्य ने कहा कि ऐसे मामलों को संसद पर निर्णय लेने के लिए नहीं छोड़ देना चाहिए। उन्होंने एक कदम और आगे बढ़कर ‘संघीय लोक सेवा आयोग’ को सचिवालय का प्रभारी बनाने की मांग की, न कि संसद का। यह कार्यालय की नियुक्ति और संचालन में निष्पक्षता सुनिश्चित करेगा।

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Final Words

तो आपको Article 98 Of Indian Constitution In Hindi की जानकारी कैसी लगी नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। इसमे मैने Article 98 In Hindi & English दोनो भाषाओं मे बताया है यानी कि Anuched 98 Kya Hai? अगर इससे संबंधित कोई प्रश्न हो तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते है, बाकी पोस्ट को शेयर जरूर करें।

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