Article 195 In Hindi | Article 195 Of Indian Constitution In Hindi | अनुच्छेद 195 क्या है

इस पोस्ट मे आपको Article 195 Of Indian Constitution In Hindi मे बताया गया है। अगर आपको Article 195 In Hindi मे जानकारी नहीं है कि अनुच्छेद 195 क्या है, तो इस पोस्ट मे आपको इसकी पूरी जानकारी मिलेगी।

अनुच्छेद हमारे भारतीय संविधान मे दिए गए है, जिसने हर एक प्रावधान को एक अंक दिया गया है, जिसमे Article 195 भी एक है, तो चलिए जानते है इसके बारे में।

Contents

Article 195 In Hindi

अनुच्छेद 195 – सदस्यों के वेतन और भत्ते
राज्य की विधान सभा और विधान परिषद के सदस्य ऐसे वेतन और भत्ते प्राप्त करने के हकदार होंगे जो समय-समय पर राज्य के विधानमंडल द्वारा कानून द्वारा निर्धारित किए जा सकते हैं और जब तक इस संबंध में प्रावधान नहीं किया जाता है, तब तक वेतन और भत्ते ऐसी दरों पर और ऐसी शर्तों पर जो संविधान के प्रारंभ से ठीक पहले संबंधित प्रांत विधान प्रक्रिया के विधान सभा के सदस्यों के मामले में लागू थे।

INDIAN CONSTITUTION PART 6 ARTICLE

Article 195 Of Indian Constitution In English

Article 195 – Salaries and allowances of members
Members of the Legislative Assembly and the Legislative Council of a State shall be entitled to receive such salaries and allowances as may from time to time be determined, by the Legislature of the State by law and, until provision in that respect is so made, salaries and allowances at such rates and upon such conditions as were immediately before the commencement of the Constitution applicable in the case of members of the Legislative Assembly of the corresponding Province Legislative Procedure.

नोट- इसमे कही सारी बाते भारतीय संविधान से ही ली गई है। यानी यह संविधान के शब्द है।.

अनुच्छेद 195 मे क्या है

वाद-विवाद संक्षेप – एक सदस्य ने निम्नलिखित संशोधन का प्रस्ताव रखा: ‘कि अनुच्छेद 170 में, ‘इतना बना’ शब्दों के बाद ‘वेतन और’ शब्द डाला जाए। उन्होंने कहा कि ‘वेतन’ शब्द अनजाने में प्रावधान से हटा दिया गया था।

इस चूक के कारण, सदस्यों को केवल उनके भत्ते राज्य प्रांतीय विधान सभा के सदस्यों पर लागू दरों पर तब तक प्राप्त होंगे जब तक कि राज्य विधानमंडल कानून द्वारा भत्ते के लिए प्रदान नहीं करता; उन्हें कोई वेतन नहीं मिलेगा। बिना किसी बहस के संशोधन स्वीकार कर लिया गया।

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Final Words

तो आपको Article 195 Of Indian Constitution In Hindi की जानकारी कैसी लगी नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। इसमे मैने Article 195 In Hindi & English दोनो भाषाओं मे बताया है यानी कि Anuched 195 Kya Hai? अगर इससे संबंधित कोई प्रश्न हो तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते है, बाकी पोस्ट को शेयर जरूर करें।

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