Article 94 In Hindi | Article 94 Of Indian Constitution In Hindi | अनुच्छेद 94 क्या है

इस पोस्ट मे आपको Article 94 Of Indian Constitution In Hindi मे बताया गया है। अगर आपको Article 94 In Hindi मे जानकारी नहीं है कि अनुच्छेद 94 क्या है, तो इस पोस्ट मे आपको इसकी पूरी जानकारी मिलेगी।

अनुच्छेद हमारे भारतीय संविधान मे दिए गए है, जिसने हर एक प्रावधान को एक अंक दिया गया है, जिसमे Article 94 भी एक है, तो चलिए जानते है इसके बारे में।

Contents

Article 94 In Hindi

Anuched 94 – अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के पदों का अवकाश और त्यागपत्र, और पद से हटाना
लोक सभा के अध्यक्ष या उपाध्यक्ष के रूप में पद धारण करने वाला सदस्य
(क) यदि वह लोक सभा का सदस्य नहीं रहता है तो अपना पद खाली कर देगा;
(ख) किसी भी समय, अपने हस्ताक्षर के तहत लिखित द्वारा, यदि ऐसा सदस्य अध्यक्ष है, उपाध्यक्ष को संबोधित कर सकता है, और यदि ऐसा सदस्य उपाध्यक्ष है, तो अध्यक्ष को अपना पद त्याग सकता है; तथा
(ग) सदन के सभी तत्कालीन सदस्यों के बहुमत से पारित लोक सभा के एक प्रस्ताव द्वारा अपने पद से हटाया जा सकता है: बशर्ते कि खंड (सी) के उद्देश्य के लिए कोई प्रस्ताव तब तक पेश नहीं किया जाएगा जब तक कि कम से कम चौदह संकल्प को पेश करने के इरादे से दिनों का नोटिस दिया गया है: बशर्ते कि, जब भी लोक सभा भंग हो जाती है, तो अध्यक्ष विघटन के बाद लोक सभा की पहली बैठक से ठीक पहले तक अपना पद खाली नहीं करेगा।

INDIAN  CONSTITUTION PART 5 ARTICLE

Article 94 Of Indian Constitution In Hindi & English

Article 94 – Vacation and resignation of, and removal from, the offices of Speaker and Deputy Speaker
A member holding office as Speaker or Deputy Speaker of the House of the People
(a) shall vacate his office if he ceases to be a member of the House of the People;
(b) may at any time, by writing under his hand addressed, if such member is the Speaker, to the Deputy Speaker, and if such member is the Deputy Speaker, to the Speaker, resign his office; and
(c) maybe removed from his office by a resolution of the House of the People passed by a majority of all the then members of the House: Provided that no resolution for the purpose of clause (c) shall be moved unless at least fourteen days notice has been given of the intention to move the resolution: Provided further that, whenever the House of the People is dissolved, the Speaker shall not vacate his office until immediately before the first meeting of the House of the People after the dissolution.

नोट- इसमे कही सारी बाते भारतीय संविधान से ही ली गई है। यानी यह संविधान के शब्द है।.

Anuched 94 Kya Hai

वाद-विवाद संक्षेप – एक सदस्य ने एक संशोधन पेश किया जिसके लिए अध्यक्ष को अपना इस्तीफा उपाध्यक्ष के बजाय राष्ट्रपति को सौंपना होगा। उन्होंने तर्क दिया कि ‘सज्जा’ और ‘मालिकाना’ के हित में किसी अधीनस्थ अधिकारी को त्यागपत्र प्रस्तुत नहीं किया जाना चाहिए।

विरोध में, एक सदस्य ने कहा कि राष्ट्रपति कार्यकारी प्रमुख है और उसे विधानमंडल में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। मसौदा अनुच्छेद में व्यवस्था ने स्पीकर और डिप्टी स्पीकर की स्वतंत्रता सुनिश्चित की। मसौदा समिति के अध्यक्ष ने मसौदा लेख के पीछे के सिद्धांत को स्पष्ट किया। उन्होंने कहा कि इस्तीफा नियुक्ति प्राधिकारी को सौंपा जाए।

स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के मामले में, लोक सभा नियुक्ति प्राधिकारी थी, राष्ट्रपति नहीं। चूंकि सदन एक ‘सामूहिक निकाय’ था इसलिए प्रत्येक सदस्य को इस्तीफा देने की आवश्यकता नहीं है। इसे स्पीकर या डिप्टी स्पीकर को सौंपना उचित होगा।

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Final Words

तो आपको Article 94 Of Indian Constitution In Hindi की जानकारी कैसी लगी नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। इसमे मैने Article 94 In Hindi & English दोनो भाषाओं मे बताया है यानी कि Anuched 94 Kya Hai? अगर इससे संबंधित कोई प्रश्न हो तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते है, बाकी पोस्ट को शेयर जरूर करें।

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