Article 29 In Hindi | Article 29 Of Indian Constitution In Hindi | अनुच्छेद 29 हिंदी में

इस पोस्ट मे आपको Article 29 Of Indian Constitution In Hindi मे बताया गया है। अगर आपको Article 29 In Hindi मे जानकारी नहीं है कि अनुच्छेद 29 क्या है, तो इस पोस्ट मे आपको इसकी पूरी जानकारी मिलेगी।

अनुच्छेद हमारे भारतीय संविधान मे दिए गए है, जिसने हर एक प्रावधान को एक अंक दिया गया है, जिसमे Article 29 भी एक है, तो चलिए जानते है इसके बारे में।

Contents

Article 29 In Hindi

अनुच्छेद 29 – अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण।
अनुच्छेद 29(१)
भारत के राज्यक्षेत्र या उसके किसी भाग में रहने वाले नागरिकों के किसी भी वर्ग की अपनी एक विशिष्ट भाषा, लिपि या संस्कृति है, उसे संरक्षित करने का अधिकार होगा।
अनुच्छेद 29(२) किसी भी नागरिक को केवल धर्म, मूलवंश, जाति, भाषा या इनमें से किसी के आधार पर राज्य द्वारा संचालित या राज्य निधि से सहायता प्राप्त किसी भी शैक्षणिक संस्थान में प्रवेश से वंचित नहीं किया जाएगा।

INDIAN CONSTITUTION PART 3 ARTICLE

Article 29 Of Indian Constitution In Hindi & English

Article 29 – Protection of interests of minorities.
Article 29(1)
Any section of the citizens residing in the territory of India or any part thereof having a distinct language, script or culture of its own shall have the right to conserve the same.
Article 29(2) No citizen shall be denied admission into any educational institution maintained by the State or receiving aid out of State funds on grounds only of religion, race, caste, language or any of them.

नोट- इसमे कही सारी बाते भारतीय संविधान से ही ली गई है। यानी यह संविधान के शब्द है।.

Anuched 29 Me Kya Hai

एक सदस्य ने अल्पसंख्यकों को अपनी संस्कृति को ‘विकसित’ करने का अधिकार देने के लिए खंड (1) में संशोधन करने का प्रस्ताव रखा। उन्होंने तर्क दिया कि संस्कृति स्थिर नहीं थी; यह गतिशील और प्रगतिशील था, और मसौदा लेख को उसी को प्रतिबिंबित करना चाहिए।

इसे विधानसभा ने खारिज कर दिया था। एक अन्य सदस्य मसौदा अनुच्छेद के दायरे को केवल भाषाई अल्पसंख्यकों तक ही सीमित रखना चाहता था। उन्होंने तर्क दिया कि धार्मिक अल्पसंख्यकों के लिए विशेष अधिकारों को मान्यता देने से सांप्रदायिकता को बढ़ावा मिलेगा। यह धार्मिक, नस्लीय, जाति और भाषाई अल्पसंख्यकों को कवर करने के लिए मसौदा लेख का विस्तार करने के प्रस्ताव के विपरीत था। दूसरे प्रस्ताव को विधानसभा ने स्वीकार कर लिया।

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Final Words

तो आपको Article 29 Of Indian Constitution In Hindi की जानकारी कैसी लगी नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। इसमे मैने Article 29 In Hindi & English दोनो भाषाओं मे बताया है यानी कि Anuched 29 Kya Hai? अगर इससे संबंधित कोई प्रश्न हो तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते है, बाकी पोस्ट को शेयर जरूर करें।

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