Article 43 In Hindi | Article 43 Of Indian Constitution In Hindi | अनुच्छेद 43 हिंदी में

इस पोस्ट मे आपको Article 43 Of Indian Constitution In Hindi मे बताया गया है। अगर आपको Article 43 In Hindi मे जानकारी नहीं है कि अनुच्छेद 43 क्या है, तो इस पोस्ट मे आपको इसकी पूरी जानकारी मिलेगी।

अनुच्छेद हमारे भारतीय संविधान मे दिए गए है, जिसने हर एक प्रावधान को एक अंक दिया गया है, जिसमे Article 43 भी एक है, तो चलिए जानते है इसके बारे में।

Contents

Article 43 In Hindi

Anuched 43 – श्रमिकों के लिए निर्वाह मजदूरी, आदि
राज्य उपयुक्त कानून या आर्थिक संगठन द्वारा या किसी अन्य तरीके से, सभी श्रमिकों, कृषि, औद्योगिक या अन्यथा, काम, एक जीवित मजदूरी, काम की स्थिति सुनिश्चित करने के लिए एक सभ्य जीवन स्तर और अवकाश का पूरा आनंद सुनिश्चित करने का प्रयास करेगा और सामाजिक और सांस्कृतिक अवसर और, विशेष रूप से, राज्य ग्रामीण क्षेत्रों में व्यक्तिगत या सहकारी आधार पर कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देने का प्रयास करेगा।

INDIAN CONSTITUTION PART 4 ARTICLE

Article 43 Of Indian Constitution In Hindi & English

Article 43 – Living wage, etc, for workers
The State shall endeavour to secure, by suitable legislation or economic organisation or in any other way, to all workers, agricultural, industrial or otherwise, work, a living wage, conditions of work ensuring a decent standard of life and full enjoyment of leisure and social and cultural opportunities and, in particular, the State shall endeavour to promote cottage industries on an individual or co operative basis in rural areas.

नोट- इसमे कही सारी बाते भारतीय संविधान से ही ली गई है। यानी यह संविधान के शब्द है।.

अनुच्छेद 43 क्या है

यह तर्क दिया गया कि शहरों की तुलना में गांवों/ग्रामीण क्षेत्रों की आर्थिक स्थिति में काफी अंतर था। शहरों में आर्थिक अवसरों का विकास गांवों की कीमत पर हुआ।

भारतीय शहरों में हरियाली वाले आर्थिक चरागाहों के लिए ग्रामीण भारत को छोड़ रहे थे। संशोधन प्रस्तावक इसे रोकना चाहता था और उसे लगा कि कुटीर उद्योग ग्रामीण क्षेत्रों के आर्थिक परिवर्तन और सशक्तिकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। एक अन्य सदस्य ने चिल्लाया और कहा कि कुटीर उद्योगों के उद्भव को सुविधाजनक बनाने के लिए पूंजीपतियों को नेतृत्व नहीं दिया जाना चाहिए।

सदस्यों ने जिस दृष्टिकोण पर समझौता किया, वह सहकारी समितियों के आसपास आर्थिक गतिविधियों के इन केंद्रों को व्यवस्थित करना था। अनुच्छेद 34 के इर्द-गिर्द होने वाली बहस ने सदस्यों को बड़े विषयों के साथ उलझते हुए देखा: उनका मानना ​​था कि आर्थिक और सामाजिक लोकतंत्र राजनीतिक लोकतंत्र की सफलता के लिए पूर्वापेक्षाएँ हैं। जैसा कि एक सदस्य ने कहा राजनीतिक चेतना और देशभक्ति तभी आएगी जब वे आर्थिक रूप से संघर्ष करेंगे।

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Final Words

तो आपको Article 43 Of Indian Constitution In Hindi की जानकारी कैसी लगी नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। इसमे मैने Article 43 In Hindi & English दोनो भाषाओं मे बताया है यानी कि Anuched 43 Kya Hai? अगर इससे संबंधित कोई प्रश्न हो तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते है, बाकी पोस्ट को शेयर जरूर करें।

1 thought on “Article 43 In Hindi | Article 43 Of Indian Constitution In Hindi | अनुच्छेद 43 हिंदी में”

  1. Un educated and poor persons , even un emloyed youth have no knowledge about these directives . It is our secred duty to educate and aware them about these directives in the national interest.

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