Article 168 In Hindi | Article 168 Of Indian Constitution In Hindi | अनुच्छेद 168 क्या है

इस पोस्ट मे आपको Article 168 Of Indian Constitution In Hindi मे बताया गया है। अगर आपको Article 168 In Hindi मे जानकारी नहीं है कि अनुच्छेद 168 क्या है, तो इस पोस्ट मे आपको इसकी पूरी जानकारी मिलेगी।

अनुच्छेद हमारे भारतीय संविधान मे दिए गए है, जिसने हर एक प्रावधान को एक अंक दिया गया है, जिसमे Article 168 भी एक है, तो चलिए जानते है इसके बारे में।

Contents

Article 168 In Hindi

Anuched 168 – राज्यों में विधानमंडलों का गठन
(1) प्रत्येक राज्य के लिए एक विधानमंडल होगा जिसमें राज्यपाल होगा, और
(ए) बिहार, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक और उत्तर प्रदेश राज्यों में, दो सदन:
(बी) अन्य राज्यों में, एक सदन।
(2) जहां किसी राज्य के विधान मंडल के दो सदन हों, वहां एक विधान परिषद के रूप में और दूसरे को विधान सभा के रूप में जाना जाएगा, और जहां केवल एक सदन है, वहां इसे विधान सभा के रूप में जाना जाएगा।

INDIAN CONSTITUTION PART 6 ARTICLE

Article 168 Of Indian Constitution In English

Article 168 – Constitution of Legislatures in States
(1) For every State there shall be a Legislature which shall consist of the Governor, and
(a) in the States of Bihar, Madhya Pradesh, Maharashtra, Karnataka and Uttar Pradesh, two houses:
(b) in other States, one House.
(2) Where there are two Houses of the Legislature of a State, one shall be known as the Legislative Council and the other as the Legislative Assembly, and where there is only one House, it shall be known as the Legislative Assembly.

नोट- इसमे कही सारी बाते भारतीय संविधान से ही ली गई है। यानी यह संविधान के शब्द है।.

Anuched 168 Kya Hai

वाद-विवाद संक्षेप – उड़ीसा और मद्रास के सदस्यों ने अपने राज्यों को दो सदन रखने की अनुमति देने के लिए खंड (1) में संशोधन का प्रस्ताव रखा। ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष ने मद्रास, बॉम्बे, पश्चिम बंगाल, संयुक्त प्रांत, बिहार और पूर्वी पंजाब राज्यों को शामिल करने के लिए अपने स्वयं के संशोधन का प्रस्ताव रखा। उन्होंने कहा कि यह राज्यों के प्रतिनिधियों के बीच विचार-विमर्श के परिणाम पर आधारित था, और केवल वे राज्य जो एक दूसरे सदन के लिए सहमत हुए थे, संशोधन में शामिल थे।

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Final Words

तो आपको Article 168 Of Indian Constitution In Hindi की जानकारी कैसी लगी नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। इसमे मैने Article 168 In Hindi & English दोनो भाषाओं मे बताया है यानी कि Anuched 168 Kya Hai? अगर इससे संबंधित कोई प्रश्न हो तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते है, बाकी पोस्ट को शेयर जरूर करें।

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