इस पोस्ट मे आपको Article 52 Of Indian Constitution In Hindi मे बताया गया है। अगर आपको Article 52 In Hindi मे जानकारी नहीं है कि अनुच्छेद 52 क्या है, तो इस पोस्ट मे आपको इसकी पूरी जानकारी मिलेगी।
अनुच्छेद हमारे भारतीय संविधान मे दिए गए है, जिसने हर एक प्रावधान को एक अंक दिया गया है, जिसमे Article 52 भी एक है, तो चलिए जानते है इसके बारे में।
Contents
Article 52 In Hindi
Anuched 52 – भारत के राष्ट्रपति
भारत का एक राष्ट्रपति होगा
Article 52 Of Indian Constitution In Hindi & English
Article 52 – The President of India
There shall be a President of India
नोट- इसमे कही सारी बाते भारतीय संविधान से ही ली गई है। यानी यह संविधान के शब्द है।.
Anuched 52 Me Kya Hai
वाद-विवाद सारांश – अनुच्छेद में राष्ट्रपति के विवरण को ‘मुख्य कार्यपालक और राज्य प्रमुख’ के रूप में शामिल करने का प्रस्ताव था।
इस प्रस्ताव का समर्थन करने वाले सदस्यों ने तर्क दिया कि यह राष्ट्रपति की स्थिति को बढ़ाएगा और संकेत देगा कि लोगों की संप्रभुता उनके पास निहित थी।
हालांकि, अन्य सदस्यों ने कहा कि यह प्रस्ताव अनुपयुक्त था क्योंकि इसमें सरकार की राष्ट्रपति प्रणाली का सुझाव दिया गया था, हालांकि मसौदा संविधान ने एक संसदीय प्रणाली को अपनाया था। एक अन्य सदस्य ने जानना चाहा कि ‘राष्ट्रपति’ शब्द, जो कि मसौदा अनुच्छेद के पूर्व संस्करणों में मौजूद था, को क्यों हटा दिया गया और यदि यह हिंदी के प्रति नकारात्मक रवैये का परिणाम था।
यह स्पष्ट किया गया था कि इस शब्द को हटा दिया गया था क्योंकि मसौदा संविधान का हिंदी संस्करण तैयार किया जा रहा था और वहां ‘राष्ट्रपति’ का उपयोग किया जा सकता था।
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Final Words
तो आपको Article 52 Of Indian Constitution In Hindi की जानकारी कैसी लगी नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। इसमे मैने Article 52 In Hindi & English दोनो भाषाओं मे बताया है यानी कि Anuched 52 Kya Hai? अगर इससे संबंधित कोई प्रश्न हो तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते है, बाकी पोस्ट को शेयर जरूर करें।