Article 114 In Hindi | Article 114 Of Indian Constitution In Hindi | अनुच्छेद 114 क्या है

इस पोस्ट मे आपको Article 114 Of Indian Constitution In Hindi मे बताया गया है। अगर आपको Article 114 In Hindi मे जानकारी नहीं है कि अनुच्छेद 114 क्या है, तो इस पोस्ट मे आपको इसकी पूरी जानकारी मिलेगी।

अनुच्छेद हमारे भारतीय संविधान मे दिए गए है, जिसने हर एक प्रावधान को एक अंक दिया गया है, जिसमे Article 114 भी एक है, तो चलिए जानते है इसके बारे में।

Contents

Article 114 In Hindi

Anuched 114 – विनियोग विधेयक
Anuched 114(1)
लोक सभा द्वारा अनुच्छेद 113 के तहत अनुदान दिए जाने के बाद जितनी जल्दी हो सके, भारत की संचित निधि से मिलने के लिए आवश्यक सभी धन के विनियोग के लिए एक विधेयक पेश किया जाएगा।
(ए) लोक सभा द्वारा इस प्रकार दिए गए अनुदान; तथा
(बी) भारत की संचित निधि पर प्रभारित व्यय लेकिन किसी भी स्थिति में संसद के समक्ष रखे गए विवरण में दर्शाई गई राशि से अधिक नहीं।

Anuched 114(2) संसद के किसी भी सदन में किसी भी ऐसे विधेयक में कोई संशोधन प्रस्तावित नहीं किया जाएगा, जो इस प्रकार किए गए किसी अनुदान की राशि को बदलने या गंतव्य को बदलने या भारत की संचित निधि पर प्रभारित किसी व्यय की राशि को बदलने का प्रभाव डालेगा। , और इस खंड के तहत संशोधन अस्वीकार्य है या नहीं, इसकी अध्यक्षता करने वाले व्यक्ति का निर्णय अंतिम होगा।
Anuched 114(3) अनुच्छेद 115 और 116 के प्रावधानों के अधीन, इस लेख के प्रावधानों के अनुसार पारित कानून द्वारा किए गए विनियोग के तहत भारत की संचित निधि से कोई पैसा नहीं निकाला जाएगा।

INDIAN  CONSTITUTION PART 5 ARTICLE

Article 114 Of Indian Constitution In Hindi & English

Article 114 – Appropriation Bills
Article 114(1)
As soon as may be after the grants under article 113 have been made by the House of the People, there shall be introduced a Bill to provide for the appropriation out of the Consolidated Fund of India of all moneys required to meet
(a) the grants so made by the House of the People; and
(b) the expenditure charged on the Consolidated fund of India but not exceeding in any case the amount shown in the statement previously laid before Parliament.

Article 114(2) No amendment shall be proposed to any such Bill in either House of Parliament which will have the effect of varying the amount or altering the destination of any grant so made or of varying the amount of any expenditure charged on the Consolidated Fund of India, and the decision of the person presiding as to whether an amendment is inadmissible under this clause shall be final.
Article 114(3) Subject to the provisions of articles 115 and 116, no money shall be withdrawn from the Consolidated Fund of India expect under appropriation made by law passed in accordance with the provisions of this article.

नोट- इसमे कही सारी बाते भारतीय संविधान से ही ली गई है। यानी यह संविधान के शब्द है।.

Anuched 114 Kya Hai

वाद-विवाद संक्षेप – एक सदस्य का मानना ​​था कि संशोधन ने प्रक्रिया को ‘अनावश्यक औपचारिकता’ दी। उन्होंने बताया कि हाउस ऑफ कॉमन्स ने अधिनियम मार्ग को पारित करने को अपनाया, क्योंकि इसके मतों की कोई कानूनी वैधता नहीं थी। संशोधन ने विनियोग विधेयक के पारित होने के साथ ही लोक सभा में मतदान की शुरुआत की।

यह ज़रूरत से ज़्यादा और समय लेने वाला होगा। एक अन्य सदस्य ने इन चिंताओं को खारिज कर दिया। उन्होंने इस दो-स्तरीय प्रक्रिया को जांच सुनिश्चित करने के उपाय के रूप में देखा। ड्राफ्टिंग कमेटी के एक सदस्य ने संशोधन का बचाव किया। उन्होंने बताया कि संशोधन का उद्देश्य लोक सभा में विनियोग विधेयक के पारित होने के साथ केवल राष्ट्रपति के प्रमाणीकरण को प्रतिस्थापित करना था।

इससे यह सुनिश्चित होगा कि संसद का वित्तीय मामलों पर नियंत्रण होगा। एक अन्य सदस्य खंड 2 से बहुत आश्वस्त नहीं था। उसने तर्क दिया कि यह प्रतिबंधात्मक था और ‘संसद की संप्रभुता’ को सीमित करता था। विनियोग विधेयक में संशोधन का मुद्दा संसद की परंपराओं या नियमों पर छोड़ दिया जा सकता है। इसे संविधान में लिखने की जरूरत नहीं थी।

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Final Words

तो आपको Article 114 Of Indian Constitution In Hindi की जानकारी कैसी लगी नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। इसमे मैने Article 114 In Hindi & English दोनो भाषाओं मे बताया है यानी कि Anuched 114 Kya Hai? अगर इससे संबंधित कोई प्रश्न हो तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते है, बाकी पोस्ट को शेयर जरूर करें।

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