Article 152 In Hindi | Article 152 Of Indian Constitution In Hindi | अनुच्छेद 152 क्या है

इस पोस्ट मे आपको Article 152 Of Indian Constitution In Hindi मे बताया गया है। अगर आपको Article 152 In Hindi मे जानकारी नहीं है कि अनुच्छेद 152 क्या है, तो इस पोस्ट मे आपको इसकी पूरी जानकारी मिलेगी।

अनुच्छेद हमारे भारतीय संविधान मे दिए गए है, जिसने हर एक प्रावधान को एक अंक दिया गया है, जिसमे Article 152 भी एक है, तो चलिए जानते है इसके बारे में।

Contents

Article 152 In Hindi

Anuched 152 – परिभाषा
इस भाग में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, अभिव्यक्ति राज्य में जम्मू और कश्मीर राज्य शामिल नहीं है अध्याय II कार्यकारी राज्यपाल।

INDIAN  CONSTITUTION PART 5 ARTICLE

Article 152 Of Indian Constitution In Hindi & English

Article 152 – Definition
In this Part, unless the context otherwise, requires, the expression State does not include the State of Jammu and Kashmir CHAPTER II THE EXECUTIVE The Governor.

नोट- इसमे कही सारी बाते भारतीय संविधान से ही ली गई है। यानी यह संविधान के शब्द है।.

Anuched 152 Kya Hai

वाद-विवाद संक्षेप – मसौदा अनुच्छेद 128 (अनुच्छेद 152) पर 30 मई 1949 को बहस हुई थी। इसमें भाग VI में प्रयुक्त अभिव्यक्ति ‘राज्य’ का अर्थ निर्दिष्ट किया गया था। मसौदा अनुच्छेद को बिना बहस के स्वीकार कर लिया गया और 30 मई 1949 को विधानसभा द्वारा अपनाया गया। इसे बाद में संविधान (7वें संशोधन) अधिनियम, 1956 द्वारा संशोधित किया गया।

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Final Words

तो आपको Article 152 Of Indian Constitution In Hindi की जानकारी कैसी लगी नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। इसमे मैने Article 152 In Hindi & English दोनो भाषाओं मे बताया है यानी कि Anuched 152 Kya Hai? अगर इससे संबंधित कोई प्रश्न हो तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते है, बाकी पोस्ट को शेयर जरूर करें।

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