इस पोस्ट मे आपको Article 179 Of Indian Constitution In Hindi मे बताया गया है। अगर आपको Article 179 In Hindi मे जानकारी नहीं है कि अनुच्छेद 179 क्या है, तो इस पोस्ट मे आपको इसकी पूरी जानकारी मिलेगी।
अनुच्छेद हमारे भारतीय संविधान मे दिए गए है, जिसने हर एक प्रावधान को एक अंक दिया गया है, जिसमे Article 179 भी एक है, तो चलिए जानते है इसके बारे में।
Contents
Article 179 In Hindi
अनुच्छेद 179 – अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के पदों का अवकाश और त्यागपत्र, और पद से हटाना
विधानसभा के अध्यक्ष या उपाध्यक्ष के रूप में पद धारण करने वाला सदस्य
(ए) यदि वह विधानसभा का सदस्य नहीं रहता है तो अपना पद खाली कर देगा;
(बी) किसी भी समय अपने हस्ताक्षर के तहत लिखित द्वारा, यदि ऐसा सदस्य अध्यक्ष है, उपाध्यक्ष को संबोधित कर सकता है, और यदि ऐसा सदस्य उपाध्यक्ष है, तो अध्यक्ष को अपना पद त्याग सकता है; और बशर्ते कि खंड (सी) के प्रयोजन के लिए कोई प्रस्ताव तब तक पेश नहीं किया जाएगा जब तक कि संकल्प को पेश करने के इरादे से कम से कम चौदह दिन का नोटिस नहीं दिया गया हो: बशर्ते कि, जब भी विधानसभा भंग हो, अध्यक्ष अपना पद खाली नहीं करेगा विघटन के बाद विधानसभा की पहली बैठक से ठीक पहले तक।
Article 179 Of Indian Constitution In English
Article 179 – Vacation and resignation of, and removal from, the offices of Speaker and Deputy Speaker
A member holding office as Speaker or Deputy Speaker of an Assembly
(a) shall vacate his office if he ceases to be a member of the Assembly;
(b) may at any time by writing under his hand addressed, if such member is the Speaker, to the Deputy Speaker, and if such member is the Deputy Speaker, to the Speaker, resign his office; and Provided that no resolution for the purpose of clause (c) shall be moved unless at least fourteen days notice has been given of the intention to move the resolution: Provided further that, whenever the Assembly is dissolved, the Speaker shall not vacate his office until immediately before the first meeting of the Assembly after the dissolution.
नोट- इसमे कही सारी बाते भारतीय संविधान से ही ली गई है। यानी यह संविधान के शब्द है।.
अनुच्छेद 179 मे क्या है
वाद-विवाद संक्षेप – एक सदस्य ने खंड (सी) में एक संशोधन का प्रस्ताव रखा ताकि अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को ‘असेंबली के सदस्यों और मतदान करने वाले सदस्यों’ द्वारा पारित एक प्रस्ताव द्वारा हटाया जा सके। उन्होंने तर्क दिया कि जिस दिन संकल्प प्रस्तावित किया जाता है, उस दिन सदन में उपस्थित सदस्यों की राय पर ही विचार किया जाना चाहिए। बिना बहस के इस संशोधन को अस्वीकार कर दिया गया।
अन्य महत्वपूर्ण अनुच्छेद
Final Words
तो आपको Article 179 Of Indian Constitution In Hindi की जानकारी कैसी लगी नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। इसमे मैने Article 179 In Hindi & English दोनो भाषाओं मे बताया है यानी कि Anuched 179 Kya Hai? अगर इससे संबंधित कोई प्रश्न हो तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते है, बाकी पोस्ट को शेयर जरूर करें।