Article 174 In Hindi | Article 174 Of Indian Constitution In Hindi | अनुच्छेद 174 क्या है

इस पोस्ट मे आपको Article 174 Of Indian Constitution In Hindi मे बताया गया है। अगर आपको Article 174 In Hindi मे जानकारी नहीं है कि अनुच्छेद 174 क्या है, तो इस पोस्ट मे आपको इसकी पूरी जानकारी मिलेगी।

अनुच्छेद हमारे भारतीय संविधान मे दिए गए है, जिसने हर एक प्रावधान को एक अंक दिया गया है, जिसमे Article 174 भी एक है, तो चलिए जानते है इसके बारे में।

Contents

Article 174 In Hindi

अनुच्छेद 174 – राज्य विधानमंडल के सत्र, सत्रावसान और विघटन
(1) राज्यपाल समय-समय पर सदन या राज्य के विधानमंडल के प्रत्येक सदन को ऐसे समय और स्थान पर बैठक करने के लिए बुलाएगा जो वह ठीक समझे, लेकिन एक सत्र में उसकी अंतिम बैठक और तारीख के बीच छह महीने का अंतराल नहीं होगा। अगले सत्र में इसकी पहली बैठक के लिए नियुक्त किया गया
(2) राज्यपाल समय-समय पर
(ए) सदन या सदन का सत्रावसान करें;
(बी) विधान सभा को भंग करना।

INDIAN CONSTITUTION PART 6 ARTICLE

Article 174 Of Indian Constitution In English

Article 174 – Sessions of the State Legislature, prorogation and dissolution
(1) The Governor shall from time to time summon the House or each House of the Legislature of the State to meet at such time and place as he thinks fit, but six months shall not intervene between its last sitting in one session and the date appointed for its first sitting in the next session
(2) The Governor may from time to time
(a) Prorogue the House or either House;
(b) dissolve the Legislative Assembly.

नोट- इसमे कही सारी बाते भारतीय संविधान से ही ली गई है। यानी यह संविधान के शब्द है।.

अनुच्छेद 174 मे क्या है

वाद-विवाद संक्षेप – एक सदस्य ने खंड (2) (सी) में संशोधन का प्रस्ताव दिया, जिसमें राज्यपाल को विधान सभा को भंग करने की अनुमति केवल तभी दी जा सकती है जब वह संतुष्ट हो कि प्रशासन विफल हो रहा है और मंत्रालय अस्थिर हो गया है। उन्होंने तर्क दिया कि यदि संविधान में उन परिस्थितियों की गणना नहीं की गई है जिनके तहत एक सदन को भंग किया जा सकता है, तो संभावना है कि राज्यपाल राजनीतिक कारणों से इसे भंग कर सकते हैं। इसे विधानसभा ने मामूली बहस के साथ खारिज कर दिया।

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Final Words

तो आपको Article 174 Of Indian Constitution In Hindi की जानकारी कैसी लगी नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। इसमे मैने Article 174 In Hindi & English दोनो भाषाओं मे बताया है यानी कि Anuched 174 Kya Hai? अगर इससे संबंधित कोई प्रश्न हो तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते है, बाकी पोस्ट को शेयर जरूर करें।

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