Article 172 In Hindi | Article 172 Of Indian Constitution In Hindi | अनुच्छेद 172 क्या है

इस पोस्ट मे आपको Article 172 Of Indian Constitution In Hindi मे बताया गया है। अगर आपको Article 172 In Hindi मे जानकारी नहीं है कि अनुच्छेद 172 क्या है, तो इस पोस्ट मे आपको इसकी पूरी जानकारी मिलेगी।

अनुच्छेद हमारे भारतीय संविधान मे दिए गए है, जिसने हर एक प्रावधान को एक अंक दिया गया है, जिसमे Article 172 भी एक है, तो चलिए जानते है इसके बारे में।

Contents

Article 172 In Hindi

अनुच्छेद 172 – राज्य विधानमंडलों की अवधि
(1) प्रत्येक राज्य की प्रत्येक विधानसभा, जब तक कि जल्द ही भंग न हो जाए, अपनी पहली बैठक के लिए नियत तारीख से पांच साल तक जारी रहेगी और अब नहीं और पांच साल की उक्त अवधि की समाप्ति विधानसभा के विघटन के रूप में काम करेगी: बशर्ते कि उक्त अवधि, जबकि आपातकाल की उद्घोषणा चल रही है, संसद द्वारा कानून द्वारा एक समय में एक वर्ष से अधिक नहीं बढ़ाई जा सकती है और किसी भी मामले में उद्घोषणा के बंद होने के बाद छह महीने की अवधि से आगे नहीं बढ़ाई जा सकती है। .

INDIAN CONSTITUTION PART 6 ARTICLE

Article 172 Of Indian Constitution In English

Article 172 – Duration of State Legislatures
(1) Every Legislative Assembly of every State, unless sooner dissolved, shall continue for five years from the date appointed for its first meeting and no longer and the expiration of the said period of five years shall operate as a dissolution of the Assembly: Provided that the said period may, while a Proclamation of Emergency is in operation, be extended by Parliament by law for a period not exceeding one year at a time and not extending in any case beyond a period of six months after the Proclamation has ceased to operate.

नोट- इसमे कही सारी बाते भारतीय संविधान से ही ली गई है। यानी यह संविधान के शब्द है।.

अनुच्छेद 172 मे क्या है

वाद-विवाद संक्षेप – एक सदस्य ने एक संशोधन पेश करके खंड (1) में एक परंतुक सम्मिलित किया, जिससे संसद को आपातकाल के दौरान एक बार में विधान सभा के संचालन को एक वर्ष के लिए विस्तारित करने की अनुमति मिली। उन्होंने कहा कि यह मसौदा अनुच्छेद 68 (अनुच्छेद 83) के प्रावधानों के अनुरूप था जो संसद पर लागू होता था।

जवाब में, एक अन्य सदस्य ने दावा किया कि यह ‘पूरी तरह से अलोकतांत्रिक’ था और इसे विधानसभाओं के सत्ता में बने रहने के लिए एक बहाने के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता था, क्योंकि वे ऐसी अवधि के दौरान चुनाव कराने से इनकार कर सकते थे। हालांकि, विधानसभा ने संशोधन को स्वीकार कर लिया।

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Final Words

तो आपको Article 172 Of Indian Constitution In Hindi की जानकारी कैसी लगी नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। इसमे मैने Article 172 In Hindi & English दोनो भाषाओं मे बताया है यानी कि Anuched 172 Kya Hai? अगर इससे संबंधित कोई प्रश्न हो तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते है, बाकी पोस्ट को शेयर जरूर करें।

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